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15-Jul-2021 07:04 AM
PATNA : बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों यानी अनट्रेंड टीचर्स को सेवामुक्त किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने अनट्रेंड शिक्षकों को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
सरकार ने 31 मार्च 2019 तक का आहर्ता पूरी नहीं करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश दिया था। इसपर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले में 16 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया गया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 22 अगस्त 2019 और 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी करते हुए सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31 मार्च 2019 तक डीईएलईडी प्राप्त नहीं कर पाए उन्हें सेवा मुक्त किया जाए।
सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आवेदकों के वकील का कहना है कि बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून की धारा में 9 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया, जो शिक्षक इस संशोधन के पूर्व बहाल हो चुके हैं उन पर यह प्रभावी नहीं होता है। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार का है और सेवा मुक्त करने का फैसला बिल्कुल ही असंवैधानिक है।