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Bihar News: आपका भी कटा है चालान तो सड़क पर निकलने से पहले सोच लीजिए, ट्रैफिक पुलिस ने बनाया ख़ास प्लान; अब बचना मुश्किल

बिहार में परिवहन विभाग ने लगभग 34,000 वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वाहन उन लोगों के हैं जिन्होंने कई ट्रैफिक चालान जमा नहीं किए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि चालान न भरने वाले वाहनों को सड़क पर पाए जाने पर पुलिस जब्त कर

22-Feb-2026 12:31 PM

By First Bihar

BIHAR NEWS: बिहार में परिवहन विभाग ने लगभग 34,000 वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वाहन उन लोगों के हैं जिनके खिलाफ कई ट्रैफिक चालान कट चुके हैं, लेकिन मालिकों ने अब तक उन चालानों का भुगतान नहीं किया है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है और सड़क पर पाए जाने पर पुलिस इन्हें जब्त कर सकती है।


जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के अधिकारियों के अनुसार, इन सभी वाहनों पर कम से कम पांच चालान पहले ही कट चुके हैं। वाहन मालिकों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि वे अपने चालान जमा करें। यदि समय रहते चालान जमा नहीं होते हैं, तो संबंधित वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।


16,000 वाहन मालिकों को पहले ही संदेश भेजा गया था, जिसमें उन्हें अपने चालान जमा करने के लिए कहा गया था। विभाग ने चालान जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 निर्धारित की थी, लेकिन अब तक केवल 450 चालान ही जमा किए गए हैं। शेष वाहनों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपेंद्र कुमार पाल, जिला परिवहन अधिकारी, ने बताया कि अतिरिक्त समय देने के बाद भी चालान जमा न करने वाले वाहन मालिकों के वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।


दोपहिया वाहनों के लिए

  1. जिन दोपहिया वाहनों पर पाँच या अधिक चालान लगे हैं और जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका पंजीकरण ब्लॉक या रद्द किया जाएगा।
  2. सड़क पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को पुलिस जब्त कर सकती है।
  3. वाहन मालिकों को अंतिम अवसर दिया जाएगा ताकि वे समय रहते अपने चालान का भुगतान कर सकें।


चारपहिया वाहनों के लिए

  1. चारपहिया वाहनों पर भी कम से कम पाँच चालान कट चुके होने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
  2. यदि वाहन चालान जमा न करने के बाद सड़क पर पाया गया, तो पुलिस इसे जब्त कर सकती है।
  3. चारपहिया वाहन मालिकों को भी अंतिम चेतावनी दी गई है और उन्हें चालान जमा करने का समय दिया जाएगा।


आने वाले दिनों में यह कार्रवाई वाहन मालिकों के लिए चेतावनी का काम करेगी। नियमों के पालन और चालान जमा करने में देरी करने वाले वाहन मालिकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि वाहन मालिक समय रहते चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और सड़क पर पाए जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।


परिवहन विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य चालान भुगतान में हुई लापरवाही को रोकना और सड़क पर चल रहे वाहनों के पंजीकरण की स्थिति को व्यवस्थित करना है। सभी वाहन मालिकों को समय रहते सूचना दी गई है और उन्हें चालान जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।