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30-Mar-2026 09:43 AM
By First Bihar
new rules April 2026 : 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में देखने को मिलेगा, जहां करीब 65 साल पुराने कानून की जगह नया आयकर कानून लागू किया जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत अब पारंपरिक फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 लागू किया जाएगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया में बदलाव आएगा।
नए वित्त वर्ष में बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियम भी बदलेंगे। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपये से अधिक के किसी भी बड़े लेन-देन पर पैन कार्ड की अनिवार्यता लागू होगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
सड़क यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग वार्षिक पास की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसकी कीमत 3,075 रुपये तय की गई है। यह पास देशभर के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य होगा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला यह भी है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, यानी अब सभी वाहन चालकों को डिजिटल भुगतान या फास्टैग का ही उपयोग करना होगा।
हवाई यात्रा करने वालों को भी झटका लग सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते विमानन क्षेत्र पर असर पड़ा है। घरेलू हवाई किरायों पर लागू अस्थायी सीमा को हटा लिया गया है, जिससे एयरलाइंस कंपनियां अब मांग और आपूर्ति के आधार पर किराया तय करेंगी। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से टिकट महंगे हो सकते हैं।
ऑटो सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। इसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और ऑडी जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों के मुताबिक, इनपुट लागत बढ़ने के कारण अलग-अलग मॉडल्स पर करीब 2 फीसदी तक कीमत बढ़ाई जाएगी, जिससे नई कार खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा।
रेलवे यात्रियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब ट्रेन टिकट रद्द करने के नियम पहले से अलग होंगे। अगर यात्री ट्रेन खुलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा। वहीं 72 से 24 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कुल किराए का 25 फीसदी काट लिया जाएगा। इस बदलाव का असर यात्रियों की योजना और खर्च दोनों पर पड़ेगा।
कुल मिलाकर, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये सभी बदलाव आम लोगों की आर्थिक गतिविधियों, यात्रा, टैक्स और खरीदारी से जुड़े फैसलों को सीधे प्रभावित करेंगे। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।