बिहारखुले में मीट बेचने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, अब बिना लाइसेंस के नहीं खुलेंगी दुकानें
बेतिया नगर निगम ने खुले में मीट (मांस) की बिक्री पर अभियान चलाया। धारा 345 के तहत लाइसेंस अनिवार्य किया गया, नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को चेतावनी और कार्रवाई की चेतावनी दी गई।








