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पंचायतों की ग्रामसभा में अब होंगे 10 प्रतिशत सदस्य, केंद्र ने पंचायती राज विभाग को भेजा लेटर

DESK : पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। पंचायतों में जो ग्रामसभा होती है, उसमें पहले पांच प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी जरुरी होती थी। लेकिन, अब इसमें कुछ फेरब

पंचायतों की ग्रामसभा में अब होंगे 10 प्रतिशत सदस्य, केंद्र ने पंचायती राज विभाग को भेजा लेटर
First Bihar
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DESK : पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। पंचायतों में जो ग्रामसभा होती है, उसमें पहले पांच प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी जरुरी होती थी। लेकिन, अब इसमें कुछ फेरबदल किए जाने की संभावना है। अब सदस्यों की उपस्थिति पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत तक किए जा सकता है।



इसको लेकर केंद्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को लेटर भी भेजा है। लेटर में कहा गया है कि ग्रामसभाओं में न्यूनतम दस प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति को जरुरी कर दिया जाए। फिलहाल, बिहार में ग्राम सभाओं में न्यूनतम पांच सदस्यों की उपस्थिति का प्रावधान है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत के सभी वोटर्स ग्रामसभा के मेंबर्स होते हैं। केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में पंचायती राज विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने के बाद इसपर कैबिनेट की हरी झंडी मिलेगी। 



कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किये जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं, अन्य राज्यों की बात करें तो ग्रामसभा में सदस्यों की प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन, बिहार में सिर्फ 5 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी जरुरी होती थी। अब इसे बढाकर 10 प्रतिशत करने की तैयारी की जा रही है। 


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