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पंचायत चुनाव : यह चूक हुई तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही सस्पेंस अभी खत्म नहीं हो रहा हो लेकिन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन

पंचायत चुनाव : यह चूक हुई तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही सस्पेंस अभी खत्म नहीं हो रहा हो लेकिन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जो नया दिशा-निर्देश दिया है उसमें कहा गया है कि अगर किसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर दूसरे वर्ग के प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी इस बात को स्पष्ट करने की उनके क्षेत्राधिकार के तहत तक कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऐसा ना हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नामांकन पत्र भर दें। 


आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसी गड़बड़ियां हुई तो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। गड़बड़ी सामने आने के बाद इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार 2 से अधिक पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता। इसके लिए भी एक ही नामांकन शुल्क देना होगा। 


बिहार में तकरीबन 2 लाख 58 हजार पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव की प्रक्रिया जून के पहले तक पूरी कर ली जानी है लेकिन मल्टी पोस्ट ईवीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम के मामले पर आमने-सामने हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी जारी कर रखी है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ईवीएम खरीद पर एनओसी नहीं मिलने के कारण मामला लटका पड़ा है।