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नई शिक्षक नियमावली में नहीं होगा संशोधन, बोले शिक्षा मंत्री..जो विरोध कर रहे हैं वे इसे लटकाना चाहते हैं

PATNA: शिक्षक बहाली के लिए बनी नई नियमावली का बिहार में लगातार विरोध हो रहा है। शिक्षक संघ नीतीश सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस नियमावली में संशोधन की मांग

नई शिक्षक नियमावली में नहीं होगा संशोधन, बोले शिक्षा मंत्री..जो विरोध कर रहे हैं वे इसे लटकाना चाहते हैं
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

PATNA: शिक्षक बहाली के लिए बनी नई नियमावली का बिहार में लगातार विरोध हो रहा है। शिक्षक संघ नीतीश सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस नियमावली में संशोधन की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की इस मांग को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन इसे लेकर यदि आंदोलन करता है तो यह उचित नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि इस नियमावली में सरकार अब किसी तरह का संशोधन करने नहीं जा रही है। 


बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली 2023 का हो रहे विरोध को गलत बताते हुए कहा कि बिहार सरकार ने इस नियमावली को इसलिए बनाया कि बिहारवासियों की बेरोजगारी दूर हो। उन्हें नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिले। जो लोग इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं वो किसी भी तरह इसे लटकाना चाहते हैं। नियमावली का विरोध ना तो बिहार के बेरोजगारों के हित में है और ना ही बिहार की शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियमावली बिहार सरकार ने बनायी है उसके समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का तो हित होगा ही शिक्षा में भी सुधार होगा। 


शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। हमारी विरासत ऐसी रही है कि दूनियाभर में बिहार के डंका बजता था। बिहार के ज्ञान की दिशा में सरकार के कदम पड़े हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इस नियमावली को लाया गया है लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। वे इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि सरकार बिहार के हित में काम कर रही है। ऐसे में कोई संगठन आंदोलन कोई करता है तो यह उचित नहीं होगा। 


वही जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को आज दूसरी बार पटना हाईकोर्ट से झटका मिला है। 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय की गयी थी। लेकिन राज्य सरकार यह चाह रही थी कि इस मामले पर लगे अंतरिम आदेश पर जल्द सुनवाई हो। इसी को लेकर हाईकोर्ट में नीतीश सरकार ने अपील दायर की थी लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की अपील खारिज किये जाने को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जातीय गणना न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय का आदेश हैं इस आदेश को सब लोग मानेंगे।