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Modi surname case: राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई आज, HC से कांग्रेस नेता को मिलेगी राहत?

PATNA: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी अहम है। पटना हाई कोर्ट में आज राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को

Modi surname case: राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई आज, HC से कांग्रेस नेता को मिलेगी राहत?
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी अहम है। पटना हाई कोर्ट में आज राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पेशी के आदेश पर रोक लगा दिया था। सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


दरअसल, बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।


सुशील मोदी की तरफ से दायर मुकदमे पर MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।


MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई तक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आज एक बार फिर राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि आपराधिक मानहानि के एक अन्य केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है।