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HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल: ललन सिंह बोले- BJP कुछ दिन और रही तो पूरे देश में तानाशाही लागू हो जाएगी

PATNA: गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर

HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल: ललन सिंह बोले- BJP कुछ दिन और रही तो पूरे देश में तानाशाही लागू हो जाएगी
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। इसको लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है राहुल गांधी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।


ललन सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। कुछ दिन और अगर बीजेपी रही तो देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री और विभागीय सचिव केके पाठक के बीच छिड़े संग्राम पर ललन सिंह ने कहा कि पूरे मामले को सरकार देख रही है। सरकार ही इस मामले को शॉर्ट आउट करेगी, इसमें पार्टी का कोई काम नहीं है।


बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि-  सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत की सेशन कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई।


राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। बीते 2 मई को हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 7 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया।