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गुजरातियों को ठग कहने का मामला: तेजस्वी के खिलाफ दायर मानहानि केस में हुई अहम सुनवाई, जानिए.. अहमदाबाद की अदालत में क्या हुआ?

PATNA: गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। तेजस्वी यादव पर सभी

गुजरातियों को ठग कहने का मामला: तेजस्वी के खिलाफ दायर मानहानि केस में हुई अहम सुनवाई, जानिए.. अहमदाबाद की अदालत में क्या हुआ?
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA: गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। तेजस्वी यादव पर सभी गुजरातियों को ठग कहने का आरोप है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में दो और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि तेजस्वी यादव के बयान से उनका अपमान हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।


दरअसल, तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। तेजस्वी ने कहा था कि ‘वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। तेजस्वी ने ये बातें उस वक्त कही थीं जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया गया था।


तेजस्वी यादव के इस बयान पर हरेश मेहता नाम के शख्स ने गुजरात की कोर्ट मानहानि का केस दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराने वाले हरेश मेहता ने कहा था कि, उन्होंने समाचार चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना और गुजराती होने के नाते उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मानहानि का केस किया है। उन्होंने 21 मार्च को आईपीसी की धारी 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि इसी तरह के एक मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी।