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पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका, अपहरण के मामले में नहीं मिली जमानत

PATNA: 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पायी। जिस वजह से अभी उन्हें जेल म

पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका, अपहरण के मामले में नहीं मिली जमानत
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पायी। जिस वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।


इससे पूर्व पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी। इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी... जिस पर न्यायालय ने एक जून को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की।


इस दौरान निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया गया। इससे पूर्व मधेपुरा के ACJM कोर्ट में भी पप्पू यादव की जमानत अर्जी लगाई गई थी। जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इस सुनवाई में मुरलीगंज कांड संख्या 9/89 के गवाह भी शामिल थे। जिन्होंने कोर्ट को कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी। ACJM-1 अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा था।


इस जमानत याचिका में पप्पू यादव के अधिवक्ता ने उनकी ख़राब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है। अब अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गयी है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि सारे अभियुक्त न्यायालय से रिहा हो चुके है। एक मात्र पप्पू यादव रह गये हैं। ऐसे में उम्मीद हैं कि उन्हें न्याय  मिलेगा।


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

sahanwaj

FirstBihar संवाददाता