ब्रेकिंग
कैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाBihar News: भ्रष्ट DPO को 5 साल की सजा, 2 लाख कैश घूस लेते निगरानी ने 10 साल पहले किया था गिरफ्तारकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाBihar News: भ्रष्ट DPO को 5 साल की सजा, 2 लाख कैश घूस लेते निगरानी ने 10 साल पहले किया था गिरफ्तार

Bihar News: बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच की कोर्ट में पेश हुए AIMIM चीफ ओवैसी के भाई, जानिए.. क्या है आरोप?

Bihar News: AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी वर्ष 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को किशनगंज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने CrPC धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। अगली सुनवाई में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है।

Bihar News
© Reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: किशनगंज जिले में AIMIM के विधायक और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। वे एसीजीएम फर्स्ट शारदा की अदालत में वर्ष 2015 में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे।


दरअसल, यह मामला 4 अक्टूबर 2015 का है, जब कोचाधामन प्रखंड के सोनथा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोचाधामन थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।


अकबरुद्दीन ओवैसी इस मामले में पहले से जमानत पर थे। उनके अधिवक्ता ओम कुमार कर्ण ने बताया कि GR 1680/2015 केस में गुरुवार को ओवैसी ने अदालत के समक्ष भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। 


बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आगे ऐसी बयानबाजी से किशनगंज की गंगा-जमुनी तहजीब को ठेस नहीं पहुंचेगी। वहीं, मीडिया के सवालों से बचते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी बिना किसी टिप्पणी के कोर्ट परिसर से निकल गए।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें