ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR ELECTION : 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस ! हो गया फैसला;तेजस्वी के CM फेस पर भी आया जवाब Bihar News: बिहार में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई, Mule Account गिरोह का भंडाफोड़; 7 गिरफ्तार बिहार चुनाव 2025 की पहली रैली में नीतीश कुमार बोले – अब बिहार में नहीं है डर, हर गांव तक पहुंचा विकास; लालू के समय होता था यह काम Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी समर में मायावती की पार्टी, BSP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी समर में मायावती की पार्टी, BSP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट Bihar News: देश से विदेश तक साइबर ठगी का जाल, बिहार में NGO के खाते में आए करोड़ों रुपए; खुलासे से हड़कंप Bihar Politics : बिहार के डिप्टी सीएम की संपत्ति में बड़ा खुलासा, पत्नी निकली आगे; राइफल और रिवॉल्वर के भी शौकीन; जानिए पूरी डिटेल्स Bihar Election 2025: बिहार में नामांकन के दौरान दो पार्टियों के समर्थकों के बीच भिड़ंत, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज Chhath Puja 2025: छठ पूजा में नाक से मांग तक सिंदूर क्यों लगाती हैं महिलाएं? जान लें क्या है इसका कारण Green Crackers: क्या है ग्रीन पटाखा, बाकी से क्यों है अधिक कीमत? जानें पूरी डिटेल

Bihar News: बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच की कोर्ट में पेश हुए AIMIM चीफ ओवैसी के भाई, जानिए.. क्या है आरोप?

Bihar News: AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी वर्ष 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को किशनगंज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने CrPC धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। अगली सुनवाई में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Thu, 16 Oct 2025 11:48:10 AM IST

Bihar News

- फ़ोटो Reporter

Bihar News: किशनगंज जिले में AIMIM के विधायक और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। वे एसीजीएम फर्स्ट शारदा की अदालत में वर्ष 2015 में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे।


दरअसल, यह मामला 4 अक्टूबर 2015 का है, जब कोचाधामन प्रखंड के सोनथा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोचाधामन थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।


अकबरुद्दीन ओवैसी इस मामले में पहले से जमानत पर थे। उनके अधिवक्ता ओम कुमार कर्ण ने बताया कि GR 1680/2015 केस में गुरुवार को ओवैसी ने अदालत के समक्ष भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। 


बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आगे ऐसी बयानबाजी से किशनगंज की गंगा-जमुनी तहजीब को ठेस नहीं पहुंचेगी। वहीं, मीडिया के सवालों से बचते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी बिना किसी टिप्पणी के कोर्ट परिसर से निकल गए।