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NEW MOTOR VEHICLE एक्ट के तहत जुर्माने का बना नया रिकॉर्ड, दिल्ली में ट्रक मालिक का 2 लाख 500 रुपये का चालान कटा

DELHI: नये मोटर व्हीकल एक्ट के तरह जुर्माने का फिर नया रिकार्ड बन गया है. दिल्ली में एक ट्रक मालिक का 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा गया. ट्रक हरियाणा का था. ओवर लोडिंग के साथ ही ट्रक

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DELHI: नये मोटर व्हीकल एक्ट के तरह जुर्माने का फिर नया रिकार्ड बन गया है. दिल्ली में एक ट्रक मालिक का 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा गया. ट्रक हरियाणा का था. ओवर लोडिंग के साथ ही ट्रक के कागजातों में कई तरह की गड़बड़ियां पायी गयी थी. क्यों कटा दो लाख से ज्यादा का चालान? हरियाणा के इस ट्रक पर कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाया जा रहा था. ग्रैंड ट्रंक रोड पर दिल्ली पुलिस की इनफोर्समेंट विंग ने इसे पकड़ा तो गड़बड़ी का पुलिंदा खुल गया. ट्रक पर सामान को ओवरलोड तो किया गया था, कागजात भी दुरूस्त नहीं थे. ट्रक को चला रहे ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. ट्रक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था. ट्रक में न प्रदूषण कंट्रोल के कागजात थे न फिटनेस न बीमा और ना ही परमिट. ट्रक निर्माण सामग्री को ले जा रहा था. परिवहन नियमों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के सामान को ढ़क कर ले जाना है. लेकिन ट्रक पर ये सारे सामान खुले था. इसका भी जुर्माना लगाया गया. ट्रक पर कुल मिलाकर 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा गया. ट्रक मालिक ने कोर्ट में पैसे जमाकर ट्रक को छुड़वाया है. किस नियम के तहत कितना लगा जुर्माना नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रक पर ओवरलोडिंग के लिए कुल 56 हजार का जुर्माना लगाया गया. फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण 10 हजार रूपये, परमिट न होने के कारण 10 हजार, रजिस्ट्रेशन के कागजात न होने के कारण 10 हजार का जुर्माना लगाया गया. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण 5 हजार रूपये का जुर्माना लगा. प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट न होने के कारण 10 हजार तो बीमा न होने के कारण चार हजार रूपये का दंड लगाया गया. ट्रक पर खुला सामान ढ़ोने के कारण 20 हजार का जुर्माना लगा. वहीं ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा था जिसके कारण एक हजार का दंड लगा. आपको बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर दिया जाएगा. ड्राइवर कुल 18 टन ज्यादा सामान लेकर जा रहा था. बता दें कि जितनी चालान की रकम ड्राइवर को देनी होगी, करीब उतनी ही रकम ट्रक मालिक को भी देनी पडे़गी. इसी आधार पर चालान का टोटल अमाउंट 2 लाख 500 रुपये हो गया. नये मोटर व्हीकल एक्ट के तरह चालान का ये नया रिकॉर्ड है. इससे पहले दिल्ली में ही एक ट्रक पर 1 लाख 41 हजार रूपये का जुर्माना लगा था.
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