DESK: समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षक संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटिशन दायर किया गया है. संघ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और विभा दत्ता की ओर से रिव्यू पीटिशन दायर किया गया है.
दरअसल बिहार के स्कूलों में तैनात समायोजित शिक्षक, काम के आधार पर शिक्षकों जितना वेतन की मांग बीते दस सालों से कर रहे हैं, और इसको लेकर शिक्षक संघ के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था.
हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. जिसमें अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने फंड की कमी की बात कह हाईकोर्ट के फैसले को मानने में असमर्थता जतायी थी. सरकार की दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. समान काम समान वेतन की मांग को खारिज कर दिया था .
नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर, समान काम, समान वेतन को लेकर रिव्यू पीटिशन
DESK: समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षक संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटिशन दायर किया गया है. संघ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और विभा दत्ता की ओर से रिव्यू पीटिशन

