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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 19 Mar 2023 08:11:39 PM IST
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DESK: अक्सर आपने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की खबरें सुनी होगी लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मध्यप्रदेश की कोर्ट ने पहली बार एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवती को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि युवती धोखे से किशोर को अपने साथ गुजरात ले गई और वहां उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
दरअसल, साल 2018 में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक किशोर अचानक अपने घर से लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद जब लड़के का कहीं पता नहीं चला तो उसकी मां ने बाणगंगा थाने में बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया था और पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़के की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने लड़के को बरामद कर लिया। इस दौरान उसके साथ एक युवती भी पकड़ी गई थी।
पूछताछ के दौरान किशोर ने पुलिस को जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली थी। किशोर ने आरोप लगाया कि युवती उसे बहला फुलसलाकर अपने साथ गुजरात लेकर चली गई थी और वहां एक टाइल्स फैक्ट्री में नौकरी लगा दिया था। इस दौरान युवती ने जबरन किशोर के साथ कई बार संबंध बनाए। लड़के के बयान के बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच कराई तो आरोप को सही पाया।
मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने युवती को दोषी पाया और 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए युवती को 10 साल की जेल और पीड़ित किशोर को प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपए मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की। जिला अभियोनज अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।