पूर्व IPS अधिकारी पर भड़के तेज प्रताप, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया FIR बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश विधानसभा सत्र के बीच यूरोप चले गए तेजस्वी यादव? शिवानंद तिवारी के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, कहा...मैदान छोड़ दिया मंदिरों की तरह मदरसों और मस्जिदों में भी लगाए जाएं CCTV कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’ जमुई में बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल CHAPRA: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से छपरा के लाल की मौत, गुजरात पुलिस में थे तैनात कमरिया गोले-गोले-गोले-डोले राजा जी: शराब की बोतल और डांसर का जलवा, नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की ई-मापी की निगरानी होगी सख्त, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अमीनों के कार्य की मांगी रिपोर्ट
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 19 Mar 2023 08:11:39 PM IST
- फ़ोटो
DESK: अक्सर आपने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की खबरें सुनी होगी लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मध्यप्रदेश की कोर्ट ने पहली बार एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवती को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि युवती धोखे से किशोर को अपने साथ गुजरात ले गई और वहां उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
दरअसल, साल 2018 में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक किशोर अचानक अपने घर से लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद जब लड़के का कहीं पता नहीं चला तो उसकी मां ने बाणगंगा थाने में बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया था और पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़के की तलाश शुरू की। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने लड़के को बरामद कर लिया। इस दौरान उसके साथ एक युवती भी पकड़ी गई थी।
पूछताछ के दौरान किशोर ने पुलिस को जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली थी। किशोर ने आरोप लगाया कि युवती उसे बहला फुलसलाकर अपने साथ गुजरात लेकर चली गई थी और वहां एक टाइल्स फैक्ट्री में नौकरी लगा दिया था। इस दौरान युवती ने जबरन किशोर के साथ कई बार संबंध बनाए। लड़के के बयान के बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच कराई तो आरोप को सही पाया।
मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने युवती को दोषी पाया और 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए युवती को 10 साल की जेल और पीड़ित किशोर को प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपए मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की। जिला अभियोनज अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।