GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Apr 2023 05:03:56 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बीते 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी। कश्यप की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन उनका केस लिस्ट नहीं हो सका।
मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई के लिए उनका केस लिस्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक, मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ की कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका केस नंबर 63 था लेकिन सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो सकी।
बता दें कि मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के लिए याचिका दायर की थी। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूबर मनीष की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहा था कि पहले वे मामले को देखेंगे, फिर इसकी सुनवाई करेंगे।आज सुनवाई की तिथि निर्धारित थी लेकिन कश्यप की याचिका लिस्ट नहीं हो सकी।