DESK: दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। लड़का पक्ष द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग की जाए तो उसे दहेज कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A दहेज से संबंधित धारा है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दहेज का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक ससुर ने दामाद को दहेज के तौर पर बुलडोजर गिफ्ट किया।
लड़की के पिता द्वारा दहेज के तौर पर अपने होने वाले दामाद योगी को बुलडोजर भेट किये जाने का यह पहला मामला है। दहेज में मिले बुलडोजर की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। दरअसल देवगांव निवासी रिटायर्ड फौजी परशुराम की बेटी नेहा की शादी सौखर निवासी नेवी के जवान योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति के साथ सुमेरपुर के एक कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस शादी में जब लड़की के पिता ने अपने होने वाले दामाद को दहेज के तौर पर बुलडोजर भेज किया।
शादी समारोह में मौजूद गेस्ट भी बुलडोजर को देख हैरान रह गये। शादी के बाद बेटी को बुलडोजर के साथ विदा करते हुए परशुराम प्रजापति ने बताया कि अभी बिटिया सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। यदि बेटी नौकरी हासिल नहीं कर पाती है तो बुलडोजर से रोजगार मिल सकेगा। उनका यह भी कहना था कि यदि दहेज में कार देते तो वो घर पर ही खड़ी रहती लेकिन बुलडोजर इसलिए दिया कि इससे कमाई होगी।
पहले दिन ही बुलडोजर को पाइप लाइन की खुदाई में लगाया गया। वहीं परशुराम प्रजापति के दामाद योगेन्द्र उर्फ योगी ने बताया कि वे किसान परिवार से आते है खुद नौकरी करते है। उसने परिवारों की मर्जी से शादी की किसी तरह का दान दहेज नहीं मांगा। लेकिन जिस बुलडोजर की चर्चा हो रही है उसे उनके ससुर ने सरप्राइज गिफ्ट दिया है।