DESK: राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा और सांसदी जाने के बाद आरएसएस ने हरिद्वार की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। 21वीं सदी के कौरव वाले बयान को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया है।
राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। आरएसएस का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 जनवरी 2023 को हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा था कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं। उनके साथ देश के दो तीन सबसे अमीर लोग खड़े हैं।
राहुल ने आरएसएस की तुलना कौरवों से किया है। जो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर आरएसएस ने उनके खिलाफ हरिद्वार की एक कोर्ट में परिवाद दायर किया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने इस दिन राहुल गांधी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि गुजरात की अदालत ने 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनायी गयी थी। दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दे दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला को खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया। 14 तुगलक लेन का सरकारी बंगला अब उन्हें 22 अप्रैल तक खाली करना होगा। 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने एक नोटिस भेजकर यह बंगला खाली करने को कहा है।