तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Thu, 16 Sep 2021 06:36:54 PM IST

तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साकेत भूषण नामक व्यक्ति को तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित के परिजन द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को टार्चर और मारपीट करने, अपमानित करने के मामले को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। याचिका के माध्यम से 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी की। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।


गौरतलब है कि बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन्स के मैनेजर रूपेश कुमार की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने साकेत भूषण को सगुना मोड़ के पास हिरासत में लिया था। जिसे तीन दिनों तक हिरासत में रखा गया था अब उसके परिजन 5 लाख के क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग कर रहे हैं।