ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन

तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Thu, 16 Sep 2021 06:36:54 PM IST

तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साकेत भूषण नामक व्यक्ति को तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित के परिजन द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को टार्चर और मारपीट करने, अपमानित करने के मामले को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। याचिका के माध्यम से 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी की। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।


गौरतलब है कि बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन्स के मैनेजर रूपेश कुमार की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने साकेत भूषण को सगुना मोड़ के पास हिरासत में लिया था। जिसे तीन दिनों तक हिरासत में रखा गया था अब उसके परिजन 5 लाख के क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग कर रहे हैं।