आज सूरत की कोर्ट में अपील दायर करेंगे राहुल गांधी, तीन राज्यों के सीएम भी होंगे साथ

आज सूरत की कोर्ट में अपील दायर करेंगे राहुल गांधी, तीन राज्यों के सीएम भी होंगे साथ

DELHI: आपराधिक मानहानि के मामले में हुई दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी आज सूरत की कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। सजा के एलान के 11 दिन बाद राहुल गांधी सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। राहुल रेग्यूलर बेल के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के अलावे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई कांग्रेस नेता भी कोर्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी इस मामले में दोष पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से करेंगे। कोर्ट से दोष पर अगर रोक लगती है तो उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सकेगी।


दरअसल, बीते 23 मार्च कोकांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि सजा के एलान के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।


साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।


दो साल की सजा होने के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई थी और कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेवार बताया था। अब राहुल गांधी आज सूरत जाएंगे और कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे ताकि उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सके।