DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि पूर्व की सुनवाई में जस्टिस पीवी बजंत्री की खंठपीठ ने एक अवमानना के मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था।
राज्य सरकार ने केके पाठक के समर्थन में पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटना हाईकोर्ट के जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव केके पाठक को सुनवाई के दौरान पेश न होने पर जमानती वारंट जारी किया था। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।