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सांप काटने से मौत हुई तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की घोषणा

1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 Mar 2020 11:13:43 AM IST

सांप काटने से मौत हुई तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की घोषणा

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PATNA : सूबे में अब सांप काटने से किसी की मौत हुई तो वन पर्यावरण विभाग पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर ₹500000 की रकम देगा. बिहार विधानसभा में सर्पदंश से होने वाली मौत को लेकर मुआवजे का सवाल उठने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी है.सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विभाग सर्प दंश से होने वाली मौत के मामले में पहले से मुआवजा देते आया है. वन्य प्राणियों की वजह से हुई मौत के मामले में मुआवजे का प्रावधान हैं.


विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने इस मामले को उठाया था जिसके बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि सांप को  विभाग वन्य प्राणी की श्रेणी में रखता है लिहाजा अगर कोई सांप काटने से मौत के मामले में मुआवजा चाहता है तो उसे 5 लाख की रकम विभाग की तरफ से दी जाती है. सुशील मोदी ने कहा कि इसके लिए जिस व्यक्ति की सांप काटने से मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है.

आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि अब तक सरकार केवल बाढ़ और आपदा के वक्त सांप के काटने पर मुआवजा देती रही है, तो क्या इस नए नियम को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है. भोला यादव ने भी सरकार के फैसले के बारे में जागरूकता चलाए जाने की बात कही, जिसके बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि यह नियम बहुत पुराना है और इसके लिए हर स्तर पर जानकारी दी जा रही है.