ब्रेकिंग
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 53 DSP का हुआ तबादला, गृह विभाग ने जारी की नई सूचीBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनबिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 53 DSP का हुआ तबादला, गृह विभाग ने जारी की नई सूचीBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौन

स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट जल्द डिलीट करें, दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को निर्देश

DESK : स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया है. ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था

स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट जल्द डिलीट करें, दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को निर्देश
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

DESK : स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया है. ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था.


स्मृति ईरानी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट में याचिका दायर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं, उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है. दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है. इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया है. 


बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में 'अवैध बार' चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी. इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और दावा किया गया कि इसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं.

टैग्स