1st Bihar Published by: Updated Wed, 10 Feb 2021 09:01:11 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : अपने बयानों सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने आज पटना के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि कोर्ट ने उन्हें पांच-पांच हजार के दो मुचलकों का बांड भरने पर जमानत दे दिया है. मामला जेडीयू के नेता और राज्य सरकार में मंत्री संजय झा से जुड़ा है.
शिवानंद तिवारी ने आज पटना में एमपीएमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन की अदालत में आत्मसमर्पण किया. सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया. ये मामला मानहानि का है. कोर्ट में जेडीयू के नेता और फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री संजय झा ने परिवाद दायर कर शिवानंद तिवारी पर मानहानि का आरोप लगाया है. संजय़ झा ने 2018 में ही ये परिवाद दायर किया था.
क्या है आरोप
दरअसल पटना कोर्ट में संजय कुमार झा ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय कुमार झा के संबंधों के ऊपर आपत्तिजनक वक्तव्य देकर परिवादी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है. कोर्ट ने संजय झा के परिवाद के आधार पर 16 सितंबर 2019 को आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया था. कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सम्मन जारी किया था. उसी सम्मन के आधार पर शिवानंद तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत लिया.
शिवानंद तिवारी ने आरजेडी ऑफिस में प्रेस कांफ्रेंस कर गंभीर आऱोप लगाये थे. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि केस-मुकदमे के बाद भी नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के बीच बात होती रही है. पिछले साल ही शिवानंद तिवारी ने .ये दावा किया था कि नीतीश कुमार ने पाला बदलने को लेकर फोन पर कई बार बात की थी.