SIWAN: सीवान के हुसैनगंज में 42 कट्ठा जमीन के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट से बेल मिल गई है। बुधवार को कोर्ट ने ओसामा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे गुरुवार को सुनाया गया, हालांकि कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद ओसामा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
दरअसल, बीते 16 अक्टूबर को सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोटा ग्रामीण की रामगंजमंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचा के पास स्थित 42 कट्ठा जमीनपर कब्जा को लेकर 50 राउंड फायरिंग हुई थी, इस वारदात के बाद ओसामा अपने साथियों के साथ कोटा चला गया था। जिसके बाद हुसैनगंज पुलिस कोटा पहुंची और ओसामा को अपने साथ सीवान लेकर आई थी और 18 अक्टूबर को पुलिस ने ओसामा और उसके दो साथियों को व्यवहार न्यायालय स्थित एसीजेएम 9 की अदालत में पेश किया था।
कोर्ट ने पेशी के बाद ओसामा को जेल भेज दिया था। पिछले 20 दिन से जेल में बंद ओसामा की जमानत याचिका पर बुधवार को एडीजे तीन नवेन्दु कुमार की कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार को सुनाया जाएगा। कोर्ट के फैसले से ओसामा को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। मोतिहारी में अपनी बहन के ससुराल में एक मामले में ओसामा आरोपी है और उसके खिलाफ केस दर्ज है। पिछले दिनों मोतिहारी पुलिस ने ओसामा को मोतिहारी कोर्ट में पेश किया था। मोतिहारी के मामले में बेल मिलने के बाद ही ओसामा जेल से बाहर आ सकेगा। ऐसे में फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।