DESK : पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने रेप मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। अब इस मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह रेप के इस मामले की जांच 3 महीने में पूरी करे और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे। बता दें कि शाहनवाज हुसैन पर 2018 में ही एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस के पास शिकायत की थी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद महिला ने दिल्ली कोर्ट में शिकायत की थी। दिल्ली की निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट गये थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता शहनबाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल रेप का मुकदमा दर्ज करने और तीन महीने में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
मामले को लेकर शाहनवाज के सीनियर वकील विनीत मल्होत्रा ने बताया कि ये महिला की रुपए ऐंठने के लिए सोची समझी साज़िश है। इस मामले में साकेत कोर्ट द्वारा पहले मांगी गई रिपोर्ट में पुलिस ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद पाया। मल्होत्रा ने कहा कि जिस महिला ने शिकायत की है, उसके खिलाफ शाहनवाज ने गलत बयानी को लेकर पुलिस को सूचना दे रखी है।