ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता Patna News: कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी-पानी, कई फ्लाइट्स हुईं लेट; यातायात जाम Bihar Politics: डिप्टी CM और ललन सिंह के क्षेत्र में जाकर प्रशांत किशोर ने की इन 5 मुद्दों पर चर्चा, तेजप्रताप की चुटकी लेते हुए चिराग पर भी बोले

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत, लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव; जानिए क्या है पूरी खबर

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 27 Apr 2024 01:04:00 PM IST

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत, लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव; जानिए क्या है पूरी खबर

- फ़ोटो

DESK : अपहरण मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर से सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल पूर्व सांसद धनजंय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में पूर्व सांसद की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। 


दरअसल, धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन,  हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। 


मालूम हो कि,जौनपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में पूर्व सांसद व एक अन्य को सात साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा निरस्त करने की मांग की गई है। पूर्व सांसद का कहना था कि अपील निस्तारण तक सजा का आदेश स्थगित रखने के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। 


आपको बताते चलें कि, धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है। इससे पहले उन्हें शनिवार की सुबह जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था. बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं। जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।