पंजाब में 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून लागू, CM मान बोले.. जनता का बचेगा पैसा

पंजाब में 'एक विधायक-एक पेंशन' कानून लागू, CM मान बोले.. जनता का बचेगा पैसा

DESK : पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ कानून पर मुहर लग गई है. अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी. इससे जुड़े विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा. 


पंजाब के सीएम भगवंत मान ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि "मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने 'एक विधायक-एक पेंशन' वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा."


गौरतलब है कि इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है. पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन मिला करती थी. लेकिन अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी.