PATNA : अपने खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज होने के बाद प्रशांत किशोर के ऊपर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ दर्ज केस को देखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिसे पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूद्र प्रकाश मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रशांत किशोर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ अदालत ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है।
प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाना में दर्ज मुकदमे की केस डायरी कोर्ट ने मांगी है। अब एडीजे 12 की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन को ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।
प्रशांत किशोर से जुड़े मामले में अगली सुनवाई पर पुलिस केस डायरी कोर्ट के सामने रखेगी। प्रशांत किशोर की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान जिला लोक अभियोजक विजय कुमार सिन्हा ने यह दलील दी कि प्रशांत किशोर के ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और आरोपी ने दूसरे का आईडिया चुराकर आर्थिक और राजनीतिक लाभ हासिल किया है। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए उधर प्रधान किशोर की याचिका पर फैसला नहीं होने के बाद उनके वकील ने कोर्ट से कम से कम गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुजारिश की लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इससे इंकार कर दिया। अब अगली सुनवाई तक प्रशांत किशोर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक की रहेगी।