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1st Bihar Published by: Updated Thu, 16 Dec 2021 11:12:23 AM IST
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ARARIA : अररिया के व्यवहार न्यायलय में बुधवार का दिन एक ऐतिहासिक फैसले के लिए जाना जायेगा। यहां दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बड़ी सुनवाई हुई। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने बुधवार को एतिहासिक फैसला सुनाया है। एक दिन में ही गवाह से लेकर आरोप गठित व आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि बुधवार को एक दिन में आरोप गठित की गई। इसी दिन आठ गवाह की गवाही हुई। बहस भी पूरी हुई और आरोपित पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए दुष्कर्म के आरोपित युवक राजकुमार यादव को अंतिम सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार की सुबह सभी आठ गवाह कोर्ट में पेश हुए और आरोप साबित हो गया।
कब की है घटना
जिले के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी ओपी क्षेत्र 22 सितंबर 2021 की शाम छह बजे से सात वर्षीय बच्ची के साथ 28 वर्षीय राजकुमार यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसी दिन 11.30 बजे रात में महिला थाने में केस दर्ज किया गया। 23 सितंब को दुष्कर्म के आरोपित राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।
स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि पुलिस ने सभी गवाह सभी आठों की गवाही कोर्ट में हुई। जिसमें पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक दिन में सभी बिन्दूओं पर सुनवाई पूरी करते दोषी आजीवन कारावास जिसमें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दस दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। इसके साथ पीड़िता को विक्टिम कम्पनशेषण फंड से डीएलएसए के सचिव को दस लाख रुपये देने का आदेश दिया। इस संबंध में महिला थाना की सब इंस्पेक्टर सह केस के आईओ अनिमा कुमारी ने बताया कि महिला थाना पुलिस पीड़िता का न्याया दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दुष्कर्म जैसे मामले में आरोपित की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाना उनका फर्ज है।