PATNA: पटना वासियों के लिए अच्छी खबर है, बिहार में बिजली बोर्ड के तहत अब नगर निगम में भी ऑनलाइन पेमेंट करने पर लोगों को छूट मिलेगी. यह निर्णय नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक में लिया गया. इसमें कहा गया कि संपत्ति कर, कचरा शुल्क, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य यूजर चार्ज और शुल्क जमा करने के लिए पटना नगर निगम ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करेगा.
जिसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर और महापौर सीता साहू ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इस व्यवस्था को पूर्ण तौर से लागू कराने के लिए इसे नगर निगम के बोर्ड परिषद में पारित कराना होगा. यहां से जब पारित हो जाएगा तो इसे नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा और जब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी तब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट में छूट मिलने लगेगा.
नगर आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट में छूट देने की व्यवस्था नई बात नहीं है. इससे पहले से बिजली बोर्ड में ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का नियम है. साथ ही अगर अगर कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिलती है तो यह व्यवस्था राज्य के अन्य सभी 19 नगर निगम और नगर निकायों में लागू हो सकती है.
उन्होंने बताया कि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए लोगों को काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता है. लाइन लगनी पड़ती है, अब व्यस्तता भरी जिंदगी में लोग घर बैठे या ऑफिस से ही ऑनलाइन मोड में अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. पटना के लोग नगर निगम की वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर जाकर संपत्ति का गढ़ का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए वह फोन पे, PTM या गूगल पे सहित अन्य ऑनलाइन पेमेंट जरिए का भी प्रयोग कर सकते हैं.