PATNA : पटना नगर निगम कचरा उठाने के लिए लोगों से ज्यादा शुल्क वसूलेगा. पटना नगर निगम ने अब आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक शुल्क वसूलने की तैयारी की है. इसके साथ ही साथ पटना नगर निगम प्रशासन ने बल्क वेस्ट जनरेटर रेगुलेशन 2020 के तहत ऐसे इकाइयां जहां से प्रतिदिन 20 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता हो उन्हें अपने स्तर से कचरा निस्तारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
निगम की तरफ से कचरा उठाने के लिए नई दर की प्रस्तावित सूची भी जारी की गई है. इसके मुताबिक अब लोगों को कूड़ा उठाने के लिए 50 रुपये से लेकर 5000 तक खर्च करने होंगे. आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक कूड़ा उठाने के लिए पैसे देने होंगे. पहले यह लोगों को 30 रुपये देने पड़ते थे. अब 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय इकाई से 50 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा. 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए ₹100, 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए ₹200 की दर से शुल्क लिया जाएगा.
इसके अलावा गेस्ट हाउस या धर्मशाला से कचरा उठाने के लिए अब ₹500 की जगह ₹2000, हॉस्टल से भी ₹2000, 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स से ₹2000, 50 लोगों से अधिक क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स से ₹3000, 3 स्टार होटल तक ₹3000 और 3 स्टार होटल से अधिक से ₹5000 की वसूली की जाएगी. इसी तरह बैंक कोचिंग और शिक्षण संस्थान से अब ₹500 की जगह ₹2000, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट के उठाओ के लिए अब ₹2000, 50 बेड वाले क्लीनिक से अब ₹2000, 50 से अधिक वाले क्लीनिक से ₹4000, मैरिज हॉल, फेस्टिवल हॉल से ₹5000, क्लब सिनेमा मल्टीप्लेक्स जैसे संस्थानों से ₹4000, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थान से ₹2000 शुल्क लिया जाएगा.