PATNA : देशभर में जारी कोरोना संकट के बीच 15 अक्टूबर से से सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल खोल दिए गए. लगभग सात महीने के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने का आदेश जारी किया था. केंद्र सरकारी की आदेश के बाद अब बिहार सरकार ने आज से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है.
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने का आदेश डीएम कुमार रवि ने जारी कर दिया है. लेकिन अभी सिनेमाप्रेमियों को फिल्में देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. सिनेमाघर मालिकों की माने तो अभी उनके पास प्रदर्शन के लिए कोई फिल्म नहीं है. फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों के अनुसार सभी फिल्मों के प्रदर्शन की डेट बढ़ा दी गई है.
सिनेमाघर खोले जाने के आदेश के बाद कोविड के नियमों के तहर सिनेमाघरों की साफ-सफाई सहित तमाम काम किए जा रहै हैं. डीएम ने अपने आदेश में कड़ाई से कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन पालन करने का आदेश दिया है.
क्या है नया नियम...
1.सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी.
2. हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे.
3. सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा.
4.अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा.
5.जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा.
6.सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है.
7. मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.
8.टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
9. सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी.