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पटना : हाइकोर्ट ने 1767 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया की रद्द, दिया ये आदेश

1st Bihar Published by: Updated Tue, 07 Dec 2021 02:25:28 PM IST

पटना : हाइकोर्ट ने 1767 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया की रद्द, दिया ये आदेश

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PATNA : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को मंगलवार को निरस्त कर दिया. यह विज्ञापन जनवरी, 2020 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाला था. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.


बता दें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें. याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था. वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था.


उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार बारहवीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आई टी आई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए. राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी. उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र बारहवीं पास होना ही काफी हैं. उम्मीद्वारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने चैलेंज किया. कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो के रिक्त 1767 पर बहाली के लिए तीन माह नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया.