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पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Sat, 18 Sep 2021 01:18:23 PM IST

पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है. बताया जाता है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है. अगले आदेशों तक सस्पेंड किये गए जज को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है. 


आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है. जांच के लंबित रहने या अगले आदेशों तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है.  


हाईकोर्ट के आदेशानुसार, प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे. निलंबित अवधि में उज्ज्वल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे.