ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: ‘हम आगे और हमारे पीछे 20 सालों की खटारा सरकार’ बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकलता देख भड़के तेजस्वी यादव Bihar Politics: ‘हम आगे और हमारे पीछे 20 सालों की खटारा सरकार’ बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकलता देख भड़के तेजस्वी यादव Bihar News: प्यार के लिए रूस से बिहार पहुंची रशियन युवती, हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी; विदेशी बहू ने जीता सबका दिल Bihar Weather: 9 और 10 जुलाई को इन 11 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी Ashwini Vaishnaw Father Passed Away: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का निधन, जोधपुर में ली अंतिम सांस Ashwini Vaishnaw Father Passed Away: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का निधन, जोधपुर में ली अंतिम सांस Bihar Politics: पटना में पुलिस एनकाउंटर पर आया मांझी का बयान, सुनकर गरम हो जाएंगे लालू-तेजस्वी Bihar Politics: पटना में पुलिस एनकाउंटर पर आया मांझी का बयान, सुनकर गरम हो जाएंगे लालू-तेजस्वी Bihar Crime News: भागलपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, लगातार हो रही हत्याओं से सहमें जिले के लोग Bihar Politics: ‘सीएम नीतीश पूरी तरह से अलर्ट लेकिन बिहार पुलिस ही लचर है’ गोपाल मंडल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Sat, 18 Sep 2021 01:18:23 PM IST

पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जज को किया सस्पेंड, बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश

- फ़ोटो

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है. बताया जाता है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है. अगले आदेशों तक सस्पेंड किये गए जज को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है. 


आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है. जांच के लंबित रहने या अगले आदेशों तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है.  


हाईकोर्ट के आदेशानुसार, प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे. निलंबित अवधि में उज्ज्वल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे.