ब्रेकिंग न्यूज़

KATIHAR: मनिहारी में बाढ़ और कटाव से तबाही, सांसद तारिक अनवर पहुंचे धुरयाही पंचायत, मदद का दिया आश्वासन अयोध्या दर्शन को रवाना हुआ 13वां जत्था, अजय सिंह की पहल से अब तक 2500 श्रद्धालु पहुंचे पावन नगरी पूर्णिया में भाजपा जिलामंत्री नूतन गुप्ता का युवा संवाद, युवाओं से मोदी की जनसभा में शामिल होने की अपील Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Crime News: बिहार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों का तांडव, वार्ड सदस्य के घर बोला हमला; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 9 साल से फरार दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार जमुई में चौथी बार मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, दो गिरफ्तार, हथियार-कारतूस बरामद Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल

पटना हाई कोर्ट से नहीं मिली ब्रॉडसन को राहत, कोर्ट ने कहा.. सरकार की मांग वाजिब

1st Bihar Published by: Updated Thu, 09 Dec 2021 10:42:13 AM IST

पटना हाई कोर्ट से नहीं मिली ब्रॉडसन को राहत, कोर्ट ने कहा.. सरकार की मांग वाजिब

- फ़ोटो

PATNA : भोजपुर जिले में बालू बंदोबस्ती का मामला, ब्रॉडस कंपनी को देना होगा 139 से अधिक रुपए ब्रॉडसन की नोटिस को कोर्ट ने अमान्य घोषित किया. आपको बता दें कि भोजपुर जिले में बालू बंदोबस्ती को लेकर सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी को 1 मई से सरकार को किस नहीं दिया है. 


ब्रॉडसन का कहना था कि बालू खनन का काम अप्रैल महीने में ही बंद हो गया फिर अक्टूबर तक की राशि और क्यों दें इसलिए वह कोर्ट में चले गए थे. जिस पर सुनवाई होते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. और बुधवार को उन्होंने सुनाया. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सरकारी मांग को सही ठहराया. खनन विभाग ने बताया कि 2019 की नई नियमावली के अनुसार नई डाक में बालू खनन के लिए बीडर सफल तो हुए लेकिन पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं मिलने से खनन में विलंब हो रहा था.


सरकार ने पुराने सेटली को एक्सटेंशन देकर खनन का काम जारी रखने के लिए कहा था. गत अप्रैल में पुराने सेटली ने खनन का काम करने से इनकार कर दिया. लेकिन विभाग ने कहा कि बंदोबस्ती अक्टूबर तक के लिए था. इसलिए उन्हें डिमांड नोटिस के अनुसार राशि देनी ही होगी. विभाग ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से कहा था कि डिमांड नोटिस पूरी तरह नियम के अनुसार है. इसलिए याचिकाकर्ता किसी राहत का हकदार नहीं है.