Kanwar Yatra: AI टेक्नोलॉजी से लैस होगी कांवड़ यात्रा, हर श्रद्धालु पर रहेगी नजर Bihar Crime News: जमीनी विवाद में गोलीबारी और बमबारी, एक गंभीर रूप से घायल; छापेमारी जारी Andhra Pradesh population policy: जनसंख्या बढ़ाओ, पैसा पाओ! इस राज्य में परिवार बढ़ाने पर सरकार देगी आर्थिक मदद Bihar Crime News: पटना सिटी में दो गुटों के बीच मारपीट और चाकूबाजी, 3 घायल; 5 गिरफ्तार Corona In Bihar: पटना में कोरोना के मामले बढ़े, 8 नए संक्रमित; कुल संख्या 50 पार Bihar Crime News: चलती ट्रेन में पर्स काटने वाला चोर धराया, कई जिलों में दर्ज थे मामले; जनता ने खूब की खातिरदारी Train News: यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें! वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बिहार से स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल हुआ जारी Bihar News: 10 से 28 जून तक 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, इन ट्रेनों का बदलेगा रास्ता Virsa Munda : जननायक बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके ही लोगों ने मात्र 500 रुपए के लालच में अंग्रेजों के हवाले कर दिया! Patna News: पटना को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, डबल डेकर पुल बनकर तैयार; जानें... कब से शुरू होगा आवागमन
1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 07:34:31 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक STET के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. बिना सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विस्तृत जबाब दाखिल करने को कहा है.
शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था.
ऑनलाइन परीक्षा समेत ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई. राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलो ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि आगामी 15 दिसम्बर निर्धारित की गई.