ब्रेकिंग न्यूज़

टिन की बोतल में विदेशी शराब: तस्करी के नये-नये हथकंडे अपना रहे धंधेबाज, 96 लीटर बरामद Bihar News: बिहार के AQI में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद IMD का अलर्ट जारी, ठंड में भी तगड़ा इजाफा तेजस्वी के कारण छिन रहा है राबड़ी देवी का बंगला: जानिये 8 साल पहले के फैसले से अब लालू परिवार का हो रहा नुकसान बिहार में जमीन रजिस्ट्री से हटे जमाबंदी नियम: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खरीद–फरोख्त और म्यूटेशन होगा आसान चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मंगल पांडेय ने किया ऐलान, कहा..पटना में बनेगा देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना: बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ में डायरी का लोकार्पण, कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया भाग बिहार में नई सरकार बनते ही छीन गया तेजप्रताप से बंगला, BJP कोटे के मंत्री को हुआ अलॉट अनंत सिंह के नाम पर 2 करोड़ रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पटना पुलिस ने दबोचा, 48 घंटे में इस साजिश का हुआ खुलासा रांची में सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी का नया सेंटर शुरू, छात्रों को शहर में ही बेहतरीन कॉमर्स शिक्षा का मिलेगा अवसर: आदित्य साहू नई सरकार बनते ही लालू परिवार पर गिरी बड़ी गाज, 20 साल पुराना बंगला छीना गया, जारी हो गया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 07:34:31 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

- फ़ोटो

PATNA :  पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक STET के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. बिना सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से  विस्तृत जबाब दाखिल करने को कहा है.


शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर  ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था.


ऑनलाइन परीक्षा समेत ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई. राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलो ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि आगामी 15 दिसम्बर निर्धारित की गई.