हार की जिम्मेदारी गायकों पर थोपे जाने पर तेजस्वी पर बरसे कृषि मंत्री, बोले..चुनाव के नतीजों से बौखला कर इस तरह का बयान दे रहे Bihar News: चुनाव खत्म होते ही नीतीश सरकार ने इन 55 अफसरों को दिया बड़ा तोहफा, लिस्ट देखें... Dharmendra Passes Away : 89 की उम्र में बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ ने दुनिया को कहा अलविदा, अजय कुमार सिंह ने साझा की यादें Rjd Mla Slaps Laborer: RJD विधायक चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ दिया थप्पड़, कहा..कूदो पानी में सा$$..फोन किसकों कर रहा है तुम रे.. Bihar News: JDU के वरिष्ठ विधायक को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, राजभवन में दिलाई गई शपथ बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गांधी मैदान थाना क्षेत्र से 13 बाइक बरामद, 6 चोर को पुलिस ने दबोचा Bihar Education Department : बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश: स्कूल-कॉलेज में कुत्तों की एंट्री पर रोक, प्रधानाध्यापक-बीईओ-डीईओ होंगे जिम्मेदार Dharmendra Favourite Car: धर्मेंद्र की फेवरेट कार कौन सी थी? ही-मैन ने पहली गाड़ी कब और कितने में खरीदी थी जानिये? Sonpur Mela 2025 : सोनपुर मेले में कपल्स के लिए स्पेशल सुविधा, फाइव स्टार जैसे लग्जरी कॉटेज का किराया जानें Dharmendra Death: "ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें" धर्मेंद्र के निधन पर CM नीतीश ने जताया शोक; गृह मंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि
1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 07:34:31 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक STET के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. बिना सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विस्तृत जबाब दाखिल करने को कहा है.
शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था.
ऑनलाइन परीक्षा समेत ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई. राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलो ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि आगामी 15 दिसम्बर निर्धारित की गई.