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पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

1st Bihar Published by: Updated Nov 27, 2020, 7:34:31 PM

पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

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PATNA :  पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक STET के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. बिना सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से  विस्तृत जबाब दाखिल करने को कहा है.


शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर  ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था.


ऑनलाइन परीक्षा समेत ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई. राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलो ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि आगामी 15 दिसम्बर निर्धारित की गई.