ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने लोगों को किया आगाह Home Ministry : सम्राट चौधरी के पास बिहार पुलिस का टोटल कंट्रोल, IAS का ट्रांसफर नीतीश ही करेंगे Supreme Court: विधवा महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति किसकी? जानें सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला Patna Marine Drive : पटना में डबल डेकर पर्यटन बस का टाइमिंग बदला; जानिए क्या है नया टाइम-टेबल और नियम Bihar Crime News: चुनाव ड्यूटी पर तैनात ITBP जवान ने खुद को गोली मारकर दी जान, इलाके में सनसनी Bihar News: बिहार में इन जगहों की हवा सबसे खराब, लोगों को साँस लेने में भी हो रही तकलीफ Bihar Expressways: बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण को मिलेगी रफ्तार, नई सरकार ने पांच मेगा प्रोजेक्ट को दी हंरी झंडी Bihar News: रेलवे ने रद्द की बिहार की कई बड़ी ट्रेनें, इस वजह से लिया गया फैसला PATNA NEWS: PMCH में इलाज के बहाने युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर गार्ड ने की बदसलूकी; पुलिस जांच में जुटी Bihar News: NDA सरकार की बड़ी योजन, बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी; जान लें क्या है पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Nov 2020 07:34:31 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

- फ़ोटो

PATNA :  पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक STET के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. बिना सिलेबस जारी किए ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से  विस्तृत जबाब दाखिल करने को कहा है.


शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर  ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था.


ऑनलाइन परीक्षा समेत ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई. राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलो ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि आगामी 15 दिसम्बर निर्धारित की गई.