ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: सहरसा में पुलिस की टीम हमला, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल BIHAR: नहाने के दौरान पोखर में डूबने से दो बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम Bihar Crime News: चप्पल खोलकर मंदिर में घुसा चोर, हाथ जोड़कर माता से मांगी माफी; फिर उड़ा ले गया किमती सामान Life Style: अधिक देर तक बैठकर काम करने से दिमाग में हो सकती है सिकुड़न? जानिए...सही जवाब पटना जिले में NH-139 किनारे बालू स्टॉक से सड़क हादसे, वकील की शिकायत पर SDPO ने थानाध्यक्षों को जांच कर एक्शन लेने को कहा Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Vat Savitri Vrat 2025: इस दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत, महिलाओं के लिए क्यों है खास? Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

सहारा इंडिया से पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निवेशकों का पैसा नहीं लौटने का मामला

1st Bihar Published by: Updated Thu, 21 Apr 2022 07:37:57 AM IST

सहारा इंडिया से पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निवेशकों का पैसा नहीं लौटने का मामला

- फ़ोटो

PATNA : अगर आपने भी सहारा इंडिया ग्रुप में निवेश किया है तो आपके लिए यह खबर काम की है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज को निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह 27 अप्रैल को कोर्ट को यह बताए कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो अलग–अलग स्कीमों में जमा किया गया है, उसे किस तरह जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। 


पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी साफ तौर से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देता है तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत कई नॉन बैंकिंग कंपनियों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।


दरअसल कोर्ट को वकीलों की तरफ से यह बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी निवेशकों नहीं लौटाया जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी।