1st Bihar Published by: Updated Apr 21, 2022, 7:37:57 AM
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PATNA : अगर आपने भी सहारा इंडिया ग्रुप में निवेश किया है तो आपके लिए यह खबर काम की है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज को निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह 27 अप्रैल को कोर्ट को यह बताए कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो अलग–अलग स्कीमों में जमा किया गया है, उसे किस तरह जल्द से जल्द वापस किया जाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी साफ तौर से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देता है तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत कई नॉन बैंकिंग कंपनियों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
दरअसल कोर्ट को वकीलों की तरफ से यह बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी निवेशकों नहीं लौटाया जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी।