ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में JDU कार्यालय के बाहर मारपीट से मचा बवाल, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप Bihar Election 2025 : दूसरे चरण में BJP के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला, दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोकी पूरी ताकत Bihar News: बिहार में इस पार्टी के लिए वोट जुटाने वाले को दबंग ने घर में घुसकर पीटा; बच्चों व महिलाओं को भी बनाया अपना शिकार Patna News: मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, इंदिरा आवास योजना से बना था घर Bihar Weather: बिहार के तापमान में गिरावट लगातार जारी, ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार बनी चिंता का विषय Bihar Election 2025: क्या सीमांचल की 24 सीटें बदल देंगी बिहार की सियासत, दांव पर है नीतीश के मंत्री की किस्मत? Bihar Election 2025: कौन आएगा सत्ता में और किसकी पता होगा साफ? दूसरे चरण के मतदान से तय होगी बिहार की सियासत, जानें क्या हैं चुनावी समीकरण श्रेयसी सिंह के लिए जमुई में 10 किमी लंबा रोड शो, स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद बेतिया में विनय बिहारी को लड्डू से तौला गया, आम्रपाली दुबे-आनंद मोहन ने रोड शो कर मांगा वोट अपनी पत्नी से ज्यादा फाइलों से प्यार करते हैं अधिकारी, नितिन गडकरी ने कसा तंज, कहा..फाइलों को दबाकर ना रखें

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

1st Bihar Published by: Updated Fri, 24 Sep 2021 07:43:55 AM IST

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

- फ़ोटो

PATNA : पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब दीदारगंज टोल प्लाजा नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें पटना-बख्तियारपुर फोर लेन रोड पर दीदारगंज के पास करमालीचक पर बने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया गया था।


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एनएचएआई की एसएलपी पर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा कहां बनेगा। हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश स्थानीय नागिरकों की याचिका पर दिया, जिन्होंने कहा था कि टोल के म्यूनिसिपल सीमा में होने के कारण उन्हें टोल देना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि नियमानुसार टोल प्लाजा नगर निगम सीमा से बाहर होना चाहिए।


हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीदारगंज और पटना पटना सिटी के इलाके में रहने वाले लोगों को राहत महसूस हुई थी। उन्हें लगा था कि टोल प्लाजा खत्म होने से राहत मिलेगी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।