ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : परिवहन विभाग के मैप से गायब हुआ बिहार का यह जिला, इसके अलावा हुआ यह खेल ; मचा हंगामा Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र पर इस बार 10 दिन का विशेष संयोग, जानें... तिथियां और महत्व BIHAR ELECTION : BJP की बड़ी बैठक पटना में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति तय करने पर जोर; सीट बंटवारे पर भी होगा फैसला Bihar Politics: 'राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो फ्रॉडिज्म का केस' गिरिराज सिंह ने क्यों की यह मांग? Bihar Politics: 'राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो फ्रॉडिज्म का केस' गिरिराज सिंह ने क्यों की यह मांग? Bihar News: ऑनलाइन ऑर्डर में निकला रद्दी कागज, डिलीवरी ब्वॉय को छात्रों ने बनाया बंधक Bihar Assembly Elections 2025: इस दिन आपको भी घर से निकलना है बाहर तो ध्यान दें, बदल दिए गया शहर का ट्रैफिक रुल; पढ़िए पूरी खबर BIHAR ELECTION :JDU विधायक पर बगावत, कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सामने उठाई टिकट काटने की मांग; क्या नीतीश कुमार पूरी करेंगे मांग BIHAR POLICE : विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, वाहन चेकिंग में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार Vice President of India: सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, लंबे समय के बाद सामने आए धनखड़

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

1st Bihar Published by: Updated Fri, 24 Sep 2021 07:43:55 AM IST

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल प्लाजा हटाने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

- फ़ोटो

PATNA : पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब दीदारगंज टोल प्लाजा नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें पटना-बख्तियारपुर फोर लेन रोड पर दीदारगंज के पास करमालीचक पर बने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया गया था।


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एनएचएआई की एसएलपी पर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा कहां बनेगा। हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश स्थानीय नागिरकों की याचिका पर दिया, जिन्होंने कहा था कि टोल के म्यूनिसिपल सीमा में होने के कारण उन्हें टोल देना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि नियमानुसार टोल प्लाजा नगर निगम सीमा से बाहर होना चाहिए।


हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीदारगंज और पटना पटना सिटी के इलाके में रहने वाले लोगों को राहत महसूस हुई थी। उन्हें लगा था कि टोल प्लाजा खत्म होने से राहत मिलेगी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।