ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: ट्रेन हादसे में पैर गंवाने वाले शिवम को मिला नया जीवन, समाजसेवी अजय सिंह ने दिलाया कृत्रिम पैर और नौकरी हजारीबाग डाक मंडल बना देश का नंबर 1, डाक जीवन बीमा में एक दिन में 5 करोड़ से अधिक प्रीमियम डिपॉजिट बेगूसराय में युवक की निर्मम हत्या: चाकू से गोदा, गोली मारी, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका डाईआर्च ग्रुप ने दिल्ली में खोला नया ऑफिस, Real Estate से लेकर FMCG सेक्टर तक का विस्तार Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी प्लस-2 विद्यालयों में नए बहाल 5728 प्रधानाध्यापकों की हुई पदस्थापन, लिस्ट..... Life Style: सावन में क्यों नहीं खानी चाहिए कढ़ी और साग? जानिए... सही कारण Bihar Elections: इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? सुपरस्टार के संकेत से सियासी हलचल तेज Sawan 2025: बिहार के 5 प्रमुख कांवर रुट, जहां मिलती है श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ Manrega Yojna Bihar: एक दर्जन से अधिक पंचायत सेवकों पर फर्जीवाड़े का आरोप, अब होगी कार्रवाई Cricket: टेस्ट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 3 में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज शामिल

पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेंगे हथियार और बॉडीगार्ड, गृह विभाग ने DM-SSP को जारी किया निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Fri, 11 Mar 2022 12:38:34 PM IST

पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेंगे हथियार और बॉडीगार्ड, गृह विभाग ने DM-SSP को जारी किया निर्देश

- फ़ोटो

DESK : बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे. पंचायत चुनाव के बाद कई मुखिया की हत्या कर दी गई है. जबकि कई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है. जिसके बाद मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधियों को लाइसेंस देने की मांग उठ रही थी. अब इस पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है.


पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2 लाख 57 हजार जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सुरक्षा की चिंता पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही थी. कुछ दिन पहले कुछ मुखिया की हत्या हो गई थी. इसको देखते हुए हमने 30 बिंदुओं पर काम करते हुए तय किया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द सजा दिया जाये. 


सम्राट चौधरी ने कहा कि अब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो भी प्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करें उन्हें सरकारी स्तर पर अंगरक्षक मुहैया कराई जाये. इसके लिए गृह विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है. जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें आर्म्स लाइसेंस भी दिया जायेगा जिससे उनकी सुरक्षा हो सके.


बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने से संबंधित आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार करें. गृह विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश सभी जिलों के डीएम और एसएसपी या एसपी को दिया है.


बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या से जुड़े किसी भी मामले को वह खुद अपने स्तर से देखें. एक सप्ताह के अंदर घटना को लेकर पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी करने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यालय के आदेश के मुताबिक पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर एसएसपी और एसपी स्पेशल रिपोर्ट दो जारी करेंगे. वहीं पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े गैर हत्या के मामलों में पर्यवेक्षक टिप्पणी एसडीपीओ जारी करेंगे.