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DESK: तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को कोट लखपत जेल लेकर चली गई है। कोर्ट से सजा होने के बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।
दरअसल, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया और सजा का एलान कर दिया। कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई के साथ साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। ऐसे में वे अगले पांच साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने पूर्व पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था और एक घंटे के भीतर ही इमरान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इमरान को पुलिस ने कोट लखपत जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
बता दें कि सत्ताधारी दल पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामले को उठाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। आरोप है कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को गलत तरीके से बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।