PATNA : बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको नौकरी करनी है तो सक्षमता परीक्षा पास करना होगा वरना नौकरी छोड़ दें।
दरअसल, बिना सक्षमता परीक्षा पास किए राज्यकर्मी का दर्जा मांगने वाले शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आपको बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संघ द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इसमें परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका में सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी।
इसके बाद अब इस मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को सरकार के नियम के अनुसार ही परीक्षा देनी होगी। इसी के साथ अदालत ने याचिका रद्द कर दी है। इसके बाद अब किसी भी हाल में टीचरों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा