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नीतीश सरकार के मंत्री अब 30 लाख तक कि लग्जरी गाड़ी की सवारी करेंगे, कैबिनेट की मुहर के बाद आदेश जारी

1st Bihar Published by: Updated Nov 09, 2021, 8:00:38 AM

नीतीश सरकार के मंत्री अब 30 लाख तक कि लग्जरी गाड़ी की सवारी करेंगे, कैबिनेट की मुहर के बाद आदेश जारी

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PATNA : नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की सुविधा में पहले से ज्यादा और इजाफा हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री अब 30 लाख रुपए तक की लग्जरी गाड़ी की सवारी कर पाएंगे। पहले बिहार सरकार के मंत्रियों को 25 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने का प्रावधान था लेकिन पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। कैबिनेट की मुहर के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब मंत्री जी 30 लाख रुपये तक की लग्जरी गाड़ी की सवारी कर पाएंगे।


इतना ही नहीं मंत्री जी के साथ-साथ इस कैटेगरी में आने वाले पटना हाईकोर्ट के जजों और उनके समकक्ष को भी शामिल किया गया है। वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले फरवरी 2020 में राज्य सरकार के मंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों के लिए गाड़ी खरीदने पर 25 लाख तक की राशि तय की गई थी। फरवरी 2020 में ही अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य अधिकारी जिन्हें सरकार गाड़ी की सुविधा देती है उनके लिए एक 11 से 20 लाख रुपए तक के की गाड़ियां खरीदने की राशि तय की गई थी।


राज्य सरकार के इस से नए फैसले के बाद अब मंत्री जी की गाड़ी में आपको बदलाव दिख सकता है। पहले से ज्यादा लक्जरियस गाड़ी का इस्तेमाल मंत्री जी करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि राज्य में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों को 20 लाख तक की गाड़ी, जिलों के डीएम और उनके समकक्ष अधिकारियों को 18 लाख रुपए तक की गाड़ी, जिला जज एसपी और उनके समकक्ष अधिकारियों को 13 लाख रुपए तक की गाड़ी और बाकी अन्य अधिकारियों को जिन्हें गाड़ी की सुविधा सरकार मुहैया कराती है 11 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट है।