ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly Election 2025: पहले चरण की वोटिंग शुरू, मतदाताओं में दिख रहा गजब का उत्साह; हर बूथ पर लगी वोटरों की लंबी कतार Bihar Election 2025 : मोकामा को लेकर वोटिंग के दिन ललन सिंह का बड़ा संदेश,कहा - नरेटिव सेट करने वाले को 14 नवंबर को मिल जाएगा जवाब; जनता ने तय कर लिया अपना मूड Bihar Assembly Election 2025 : लालू परिवार ने पहले चरण के मतदान में डाला वोट, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने भी की भागीदारी Bihar Election 2025: पटना में इतने प्रत्याशी मैदान में उतरे, 48 लाख वोटर करेंगे किस्मत का फैसला; युवा मतदाताओं करेंगे फैसला Bihar Election 2025: आप भी मोबाइल लेकर जा रहे हैं बूथ पर, तो जरुर करें यह काम; मिल रही है यह सुविधाएं Bihar Assembly Election 2025 : पहले चरण का मतदान आज, जानें समय और नियम; बाइक या कार से देने जा रहे वोट, इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान Bihar election 2025 : 16 मंत्रियों की साख दांव पर, हर बूथ पर मतदाताओं में दिख रहा उत्साह; फर्स्ट वोटर बनने की मची होड़ Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह ने वोटिंग करते ही मुस्लिम महिलाओं को लेकर कहा - हर बुर्का पहने लोगों की हो जांच, सिन्हा ने भी किया मतदान Bihar News: बिहार का AQI रेड जोन में पहुंचा, अगले 3 दिन कुछ ऐसा रहेगा राज्य का तापमान Bihar Election 2025: पहले चरण के मतदान में इतनी महिला उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, 18 जिलों के कितने पोलिंग बूथ पर हो रही है वोटिंग?

नगर निकाय चुनाव पर रोक से कोर्ट का इंकार, सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Sat, 03 Sep 2022 07:39:03 AM IST

नगर निकाय चुनाव पर रोक से कोर्ट का इंकार, सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA : नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट के तरफ से इसे इंकार कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। 




आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए कल यानी शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। सुनील कुमार ने एक लोकहित याचिका दायर कर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने की वैधता को चुनौती दी है। 




वरीय अधिवक्ता मृगांग मौली ने याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील में कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दिए गए सप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति को चुनाव में आरक्षण दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदं निर्धारित किया है उसका पालन न किया जा रहा है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।