PATNA : नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट के तरफ से इसे इंकार कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है।
आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए कल यानी शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। सुनील कुमार ने एक लोकहित याचिका दायर कर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने की वैधता को चुनौती दी है।
वरीय अधिवक्ता मृगांग मौली ने याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील में कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दिए गए सप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति को चुनाव में आरक्षण दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदं निर्धारित किया है उसका पालन न किया जा रहा है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।