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1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Dec 2021 09:33:08 AM IST
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PATNA : बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की से जबर्दस्ती देह का धंधा कराने के जुर्म में दो महिला और एक युवक को पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने मंगलवार को बीस-बीस वर्ष कैद और 12-12 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. यह मामला बाढ़ थाना क्षेत्र का है. नाबालिग लड़की को नीलम देवी बहला- फुसला कर लायी थी और उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी. मामला बाढ़ थाना में 12 मार्च 2019 को दर्ज किया गया था और तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी.
पटना एसएसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने अनैतिक देह व्यापार में शामिल भोजपुर के आरा की रहने वाली महिला नीलम देवी, आरा के ही नगर थाना क्षेत्र के संजय कुमार और बाढ़ थाना क्षेत्र की महिला उषा देवी को गिरफ्तार किया था. स्पेशल टीम ने देह व्यापार के कोठे पर छापामारी कर वहां से नाबालिग लड़की को बरामद किया था.
गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपित महिलाओं और युवक को पॉक्सो एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत सजा सुनायी है.
पटना जिला की स्पीडी ट्रायल प्रभारी इंस्पेक्टर उमा सिंह ने बताया कि इस कांड को विशेष श्रेणी में रखा गया था और इस कांड का स्पीडी ट्रायल कराया गया. पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ 14 अभियोजन गवाह पेश किया गया था. वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने बचाव में 4 गवाह पेश किए थे.