ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार चुनाव में महिलाओं का जलवा: 9% ज्यादा वोट डाल पुरुषों को पछाड़ा, रिकॉर्ड 67% मतदान पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला Bihar Election 2025: एग्जिट पोल में NDA की बढ़त पर बोले दिलीप जायसवाल, कहा..बिहार की जनता ने एनडीए के प्रति दिखाया अटूट विश्वास Bihar Election 2025: बिहार में पहली बार 68.79% मतदान, दूसरे चरण ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों-घायलों के परिजनों को इतने रुपए देगी रेखा सरकार Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों-घायलों के परिजनों को इतने रुपए देगी रेखा सरकार Bihar Election 2025: एग्जिट पोल में NDA की बढ़त पर बोले सम्राट चौधरी, रफ़्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार NDA सरकार! Bihar Politics: मतदान खत्म होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, खड़गे को भेजी चिट्ठी Patna News: पटना में जन सुराज पार्टी के कैंप में लगी भीषण आग, पांच बाइक जलकर खाक Patna News: पटना में जन सुराज पार्टी के कैंप में लगी भीषण आग, पांच बाइक जलकर खाक

नाबालिग लड़की से देह का धंधा कराने में दो महिला समेत तीन को 20 साल की कैद

1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Dec 2021 09:33:08 AM IST

नाबालिग लड़की से देह का धंधा कराने में दो महिला समेत तीन को 20 साल की कैद

- फ़ोटो

PATNA : बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की से जबर्दस्ती देह का धंधा कराने के जुर्म में दो महिला और एक युवक को पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने मंगलवार को बीस-बीस वर्ष कैद और 12-12 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. यह मामला बाढ़ थाना क्षेत्र का है. नाबालिग लड़की को नीलम देवी बहला- फुसला कर लायी थी और उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी. मामला बाढ़ थाना में 12 मार्च 2019 को दर्ज किया गया था और तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी.


पटना एसएसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने अनैतिक देह व्यापार में शामिल भोजपुर के आरा की रहने वाली महिला नीलम देवी, आरा के ही नगर थाना क्षेत्र के संजय कुमार और बाढ़ थाना क्षेत्र की महिला उषा देवी को गिरफ्तार किया था. स्पेशल टीम ने देह व्यापार के कोठे पर छापामारी कर वहां से नाबालिग लड़की को बरामद किया था.


गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपित महिलाओं और युवक को पॉक्सो एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत सजा सुनायी है.


पटना जिला की स्पीडी ट्रायल प्रभारी इंस्पेक्टर उमा सिंह ने बताया कि इस कांड को विशेष श्रेणी में रखा गया था और इस कांड का स्पीडी ट्रायल कराया गया. पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ 14 अभियोजन गवाह पेश किया गया था. वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने बचाव में 4 गवाह पेश किए थे.