ओडिशा के कारोबारी का बिहार में अपहरण, नवादा अपने ससुराल आया हुआ था रंगदारी नहीं देने पर वार्ड सदस्य को दबंगों ने मारा चाकू, सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती दो महिलाओं ने आपस में रचाई शादी, कहा..साथ जियेंगे साथ मरेंगे लेकिन शराबी पतियों के पास वापस नहीं जाएंगे बिहटा में जाम से त्राहिमाम: फजीहत के बाद पथ निर्माण मंत्री ने आनन-फानन में बुलाई अधिकारियों की बैठक कोलकाता के ट्रक ड्राइवर को जमुई की लड़की से हो गया प्यार, आधी रात मिलने पहुंचा तो लोगों ने कर दी पिटाई free smart phone distribution: 25 लाख स्मार्टफोन फ्री में बांटेगी सरकार, इसके लिए करना होगा यह काम Bihar Weather Update: बिहार के इन जिलों में कल कैसा रहेगा मौसम..? पछुआ हवा से बढ़ेगी कनकनी...रात में गिरेगा तापमान bihar crime news: सारण में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने की कार्रवाई लड़की का पीछा कर रहा था मौलवी, विरोध किया तो धारदार कुल्हाड़ी से कर दिया हमला Corrupt Officer Suspended : शिक्षा विभाग से सीख ले परिवहन विभाग, छापा खत्म नहीं हुआ और करप्शन के आरोपी डीईओ को किया सस्पेंड, परिवहन विभाग ने DA केस के आरोपियों को आज तक नहीं किया निलंबित
04-Dec-2024 03:40 PM
By RANJAN
ROHTAS: रोहतास में 31 साल पुराने हत्याकांड में मृतका की मां और मौसा को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। दोनों पर नाबालिग बच्ची की हत्या करने का आरोप था। मां और मौसा के अवैध संबंध की जानकारी बेटी धनक्षरी कुमारी को लग गयी थी। जीजा के साथ अवैध संबंध की बात का खुलासा ना हो जाए इस डर से मां ने अपनी बहन के पति के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए मिट्टी में दफना दिया था।
मामला बिहार के रोहतास जिले के अकोढीगोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 31 साल पुराने एक हत्याकांड में सासाराम की अदालत ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। इस मामले में मृतक लड़की की मां संगौली देवी और मौसा हरिनारायण सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
मामला 6 अप्रैल 1993 का है, जब 17 वर्षीय धनक्षरी कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। लंबी जांच और सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आज सामने आया।
अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी के मुताबिक, धनक्षरी की मां संगौरी देवी का उसके जीजा हरिनारायण सिंह के साथ अवैध संबंध था। जब धनक्षरी को इस बात का पता चला तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को दफना दिया। सासाराम की अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।