MUZAFFAPUR: मुजफ्फरपुर डीएम ने 3 किसान सलाहकार को बर्खास्त किया है। इन पर शराब और अवैध वसूली में संलिप्त रहने के आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सरकारी कार्य में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकारी कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर ज़िले के मुशहरी प्रखंड के तरौरा गोपालपुर एवं नरौली पंचायत के किसान सलाहकार के खिलाफ शराब जब्ती का मामला दर्ज हुआ था। वही पारू प्रखंड के मोहजामा पंचायत के किसान सलाहकार पर किसानों से अवैध राशि की वसूली का आरोप था।मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सरकारी प्रावधान एवं नियम के विरुद्ध आचरण करने और अवैध धंधे में पकड़े जाने पर तीन किसान सलाहकार को बर्खास्त कर दिया है। तीन किसान सलाहकार में से दो मुशहरी प्रखंड के पंचायत नरौली और तरारी गोपालपुर के किसान सलाहकार हैं। जो शराब बिक्री के अवैध धंधे में संलिप्त थे।
बता दें कि किसान भवन मुसहरी में भारी मात्रा में शराब होने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 4 मार्च, 2024 को छापेमारी की गई थी। जहां पोर्टिको में खड़े वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया था। मौके पर उपस्थित किसान सलाहकार एवं वाहन चालक सहित 10 लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें इन सभी की संलिप्तता पायी गई। जिसके बाद दोनों किसान सलाहकार सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुशहरी थाना में उत्पाद एवं मद्यनिषेध की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 69/2024 दर्ज किया गया। संबंधित मामला मुशहरी प्रखंड अंतर्गत कार्यरत लव कुमार, पंचायत तरौरा गोपालपुर और धर्मेंद्र कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत नरौली का है। दोषी किसान सलाहकार 4 मार्च 2024 से 14 मई तक कुल 72 दिनों तक कारावासित रहे। मामले की जांच अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी द्वारा करायी गई जिसमें मामला सही पाया गया। दोनों किसान सलाहकार से कारण पृच्छा भी की गई लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया।
जिला पदाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों किसान सलाहकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालय की मर्यादा एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखने वाले और अनुशासन भंग करने वाले अधिकारी/ कर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने शराब की अवैध बिक्री, सेवन, परिवहन एवं उत्पादन पर रोक लगाने हेतु छापेमारी अभियान तेज करने और ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखने का सख्त निर्देश सहायक आयुक्त उत्पाद एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया है। शराब के अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
दूसरा मामला पारू प्रखंड अंतर्गत अंशु कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत मोहजमा का है। इन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी के सत्यापन हेतु किसानों से अवैध राशि की वसूली करने का आरोप था। विदित हो कि इस संबंध में परिवादी द्वारा सी डैशबोर्ड पर परिवाद दिये गये थे। जिसकी जांच कृषि निदेशालय द्वारा गठित टीम द्वारा कराई गई तथा मामला सही पाया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार दोषी किसान सलाहकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मोहजामा पंचायत के किसान सलाहकार पर कठोर कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्य सरकारी प्रावधान/ दिशानिर्देश एवं मानक के अनुरूप ही होगा। सरकारी प्रावधान एवं नियमों के विरुद्ध जाकर अनियमितता करने वाले अधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता जवाबदेही एवं अनुशासन कायम रखने और कार्यालय की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप आचरण करने की सख्त हिदायत दी है, अन्यथा दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।