BEGUSARAI: सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए आर्म्स एक्ट के मामले में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सह चेरिया बरियारपुर के वर्तमान विधायक मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर गुरुवार को आरोप पत्र गठित कर दिया गया है। एमएलए एवं एमपी से संबंधित मामलों के विशेष न्यायाधीश दीपक भटनागर ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 26 तथा 35 में आरोप का गठन किया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उस पर लगाए गए आरोप को पढ़कर सुनाया जिसमें पर दोनों ने अपने को निर्दोष बताया है।मामले में गवाही के लिए 27 मार्च 2020 की तारीख तय की गई है।
बताते चलें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म कांड में पति चन्द्रशेखर वर्मा का नाम सामने आने के बाद विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर आठ अगस्त को मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद मुजफ्फरपुर कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के आधे दर्जन से अधिक विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी किया था।
छापेमारी में मंजू वर्मा के ससुराल बेगूसराय के अर्जुन टोल श्रीपुर स्थित आवास पर किये गए छापेमारी में सीबीआई को घर से महत्वपूर्ण कागजात के साथ एक बक्सा से इंसास और एसएलआर समेत अन्य अत्याधुनिक हथियारों की 50 गोली मिली थी। बड़ी मात्रा में और अतिप्रतिबंधित हथियारों गोली को देखकर चौंकी सीबीआई ने तत्काल कई स्तर पर जांच किया तथा सीबीआई डीएसपी उमेश प्रसाद ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत चेरिया बरियारपुर थाना में मामला दर्ज कराया था।