मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को पटना HC से बड़ी राहत, गिरफ्तार पर रोक

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को पटना HC से बड़ी राहत, गिरफ्तार पर रोक

PATNA: बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉड्रिंग मामले में ददन यादव की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गयी है। ददन पहलवान उर्फ ददन यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज की गयी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश दिया। बता दें कि राजद सरकार में ददन पहलवान मंत्री रह चुके हैं। 


ददन पहलवान पर ईडी ने आरोप लगाया कि अपराधिक गतिविधियों से हासिल पैसों से इन्होंने चल और अचल संपत्तियां अर्जित की है। इन्होंने अपने परिजनों के नाम पर पैसे बैंकों में जमा कराया है। ईडी के इन आरोपों को गलत ठहराते हुए ददन यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह उनके विरोधियों की साजिश है। 


उनके वकील का कहना था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि ददन पहलवान मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। वही राज्य सरकार ने ददन यादव की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया लेकिन सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल ददन यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ददन पहलवान को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 


बता दें कि ददन पहलवान की पहचान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता की है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान  और उनके परिवार से जुड़े कई लोगों की करीब 68 लाख रुपये की संपत्तियों को अटैच किया था। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की थी। ईडी ने 7 जगहों पर जमीन, 7 लग्जरी गाड़ियां सहित कई संपत्तियों को अटैच किया था।