ब्रेकिंग
दुर्गा पूजा में इस बार नहीं बजेगा डीजे, हुड़दंगियों और अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई✦रेलवे फाटकों के जाम से मिलेगी बड़ी राहत, बिहार के 10 जिलों में बनेंगे 37 ROB; जानिए किस जिले में कहां होगा निर्माण✦वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला सिपाही से ऐंठे 10.83 लाख... फिर पति को फंसाने की रची साजिश✦अखिलेश के ‘कचौड़ी-समोसा’ वाले तंज पर BJP का पलटवार, बोली- ‘दो इडली, एक डोसा, नरेंद्र मोदी देश का भरोसा’✦दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर घर लौटना होगा आसान, पंजाब से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और ठहराव✦दुर्गा पूजा में इस बार नहीं बजेगा डीजे, हुड़दंगियों और अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई✦रेलवे फाटकों के जाम से मिलेगी बड़ी राहत, बिहार के 10 जिलों में बनेंगे 37 ROB; जानिए किस जिले में कहां होगा निर्माण✦वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला सिपाही से ऐंठे 10.83 लाख... फिर पति को फंसाने की रची साजिश✦अखिलेश के ‘कचौड़ी-समोसा’ वाले तंज पर BJP का पलटवार, बोली- ‘दो इडली, एक डोसा, नरेंद्र मोदी देश का भरोसा’✦दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर घर लौटना होगा आसान, पंजाब से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और ठहराव

मोबाइल चोरी का कम्प्लेन दर्ज नहीं करना पड़ गया भारी, पटना के इस थानेदार के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करती। ऐसा ही एक मामला पटना

मोबाइल चोरी का कम्प्लेन दर्ज नहीं करना पड़ गया भारी, पटना के इस थानेदार के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करती। ऐसा ही एक मामला पटना से सामने आया है। पटना में एक वकील साहब का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने वकील साहब थाने पहुंचे लेकिन थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का है। 


दरअसल बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले वकील चंद्रकांत शर्मा का मोबाइल 9 अक्टूबर 2020 को सब्जी मंडी में चोरी हो गया। इसके बाद मोबाइल चोरी होने की शिकायत लेकर वह रामकृष्णा नगर थाने पहुंचे। उन्होंने थाने के मुंशी को आवेदन दिया और उसकी प्राप्ति मांगने के बाद 2 दिनों तक उन्हें दौड़ाया गया। इसके बाद रामकृष्णा नगर थानेदार से उन्होंने मुलाकात की और आवेदन प्राप्ति नहीं दिए जाने की जानकारी दी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवेदन की प्राप्ति नहीं दी गई और नहीं एफआईआर दर्ज की गई। 


इसके बाद एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के पास शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता संघ ने वकील साहब के आवेदन को तुरंत एसएसपी पटना के पास भेजा उसके बावजूद मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस महानिदेशक के पास मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। थक हार कर एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा ने पटना के सीजेएम कोर्ट में रामकृष्ण नगर थानेदार और अज्ञात चोर के खिलाफ परिवाद मुकदमा दायर कर दिया। इस परिवाद मुकदमे की सुनवाई के बाद सीएम ने अज्ञात चोर और रामकृष्ण नगर थानेदार के खिलाफ आईपीसी 370 और 166a के तहत एफआईआर दर्ज करने अनुसंधान करने का आदेश दिया है।

टैग्स